Employees’ Provident Fund Organization
EPFO removes Aadhaar as valid date of birth proof – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओओ) ने घोषणा की है कि यूआईडीएआई के निर्देश के बाद आधार कार्ड को अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 16 जनवरी को घोषणा की है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज नहीं होगा। भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश के बाद जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को हटाने की अधिसूचना जारी की।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 16 जनवरी को घोषणा की है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज नहीं होगा। भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश के बाद जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को हटाने की अधिसूचना जारी की।
यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार पहचान सत्यापन प्रदान करता है, जन्म का प्रमाण नहीं। यूआईडीएआई के निर्देश के बाद ईपीएफओ ने जन्म तिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया। सर्कुलर में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आधार को हटाना पहले जारी किए गए संयुक्त घोषणा एसओपी के अनुबंध-1 की तालिका-बी से संबंधित है।
EPFO removes Aadhaar as valid date of birth proof
यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से किया गया। आंतरिक सिस्टम डिवीजन (आईएसडी) को अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुरूप एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देशित किया गया था। ईपीएफओ द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार को हटाना यूआईडीएआई के निर्देश और आधार की सीमाओं पर कानूनी रुख के अनुरूप है।
ईपीएफओ सदस्यों और जन्मतिथि सुधार में शामिल संस्थाओं को इस बदलाव के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी गई थी। जन्म प्रमाण के बजाय पहचान सत्यापन में आधार की भूमिका पर यूआईडीएआई के जोर को कानूनी समर्थन प्राप्त था, जिससे सटीक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को बल मिला। यूआईडीएआई के परिपत्र, जिसमें 2016 के आधार अधिनियम और नामांकन और अद्यतन प्रक्रियाओं की देखरेख करने वाले नियमों का हवाला दिया गया था, ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है।
Date of Birth proof valid for EPFO
- Birth Certificate issued by the Registrar of Births and Deaths
- Marksheet issued by any recognized Government Board or University
- School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer Certificate (TC)/ SSC certificate containing Name and Date of Birth
- Certificate based on the service records
- PAN card
- Central/ State Pension Payment Order
- Domicile Certificate issued by the Government
- Medical certificate issued by a Civil Surgeon after examining the member medically and supported with an affidavit on oath by the member duly authenticated by a Competent Court.
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